विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसमें अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का प्रविधान किया जाएगा। अभी शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति, पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रविधान है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अभी जो प्रविधान है, उसमें यदि परिवार में विवाहित पुत्री है और स्वजन आम सहमति से उसे नामांकित करना चाहते हैं तो भी उसे अवसर नहीं मिलता।
हालांकि जिस दिवंगत कर्मचारी की संतान केवल पुत्री या पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो आश्रित पति, पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री को आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।